औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने आज टंडवा थाना कांड संख्या 20/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र किशोर को दोषी करार देते हुए तीन माह टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आदेश के अनुपालन न करने पर न्यायालय अन्य आदेश जारी कार सकता है।