औरंगाबाद। 32 साल पुराने मामले में किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने देव थाना कांड संख्या 31/1990 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को हत्या व विभिन्न धराओ में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर अब एक सफल किसान की जिंदगी जी रहा है। मामले में उसे संदेह का लाभ मिला हैं।
Related Articles
Check Also
Close
-
शिवपूजन मेहता के नेतृत्व में न्याय मार्च व आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनSeptember 25, 2022
-
26 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी परीक्षा प्रतियोगिताDecember 7, 2021
-
पुलिस की छापेमारी में एक गांजा तस्कर गिरफ्तारJanuary 10, 2022






