औरंगाबाद। नवीनगर थाना कांड संख्या 307/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे नौ संजय कुमार झा ने शिवपुर के मृतका सिंपी कुमारी के ससुर जसवंत सिंह चंदवंशी को दस साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। जानकारी देते हुये अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में 17.11.21 को दोषी करार दिया गया था। एपीपी संजीव कुमार ने कहा कि इसी वाद में काराधीन अभियुक्त पति मुकेश कुमार चंदवंशी को 16.11.21 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गयी थी। मृतका के पिता महेंद्र राम ने दहेज हत्या की प्राथमिकी 28.11.18 को नवीनगर थाना में दर्ज करायी थी जिसमें कहा था कि दामाद एवं समधी ने मिलकर दहेज को लेकर बेटी की शादी के चार माह बाद हत्या कर दी थी। न्यायालय से मिले फैसले पर परिजनों ने संतोष जताया हैं। कहा कि इस मामले में पुलिस एवं न्यायालय ने काफी अच्छा कार्य किया है। तीन साल ही सही, लेकिन फैसला से हम संतुष्ट हैं।
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