
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। हाई कोर्ट के निर्देश पर ज़िला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुऐ 21 लोगों का मकान ध्वस्त कर दिया। मामला औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर अंचल अंतर्गत एरकी गांव की हैं। जहां दो लोगों के जमीनी विवाद में इन सभी का मकान तोड़ दिए गए। अब आलम यह है कि लोग इस भीषण सर्दी के मौसम में बेघर हो खुले आकाश तले जीवन गुजर-बसर करने को मजबुर हैं। बताया जाता है कि उस गांव निवासी बासुदेव यादव और बनारसी यादव के बीच गैर मंजरुआ जमीन को लेकर विवाद हुई थी जिस जमीन पर पुर्व में पैईन था और लोगों ने मकान बना लिया था। इस दौरान उक्त जमीन पर कोई दो फीट, तीन फीट और किसी का चार से पांच फीट अतिक्रमण किया था। दोनों के विवाद में अन्य अतिक्रमियों का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा जिसमें कोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सीओ हिमांशु कुमार और थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा जेसीबी लेकर सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और घर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। इन लोगों का टूटे मकान – एरकी गांव निवासी सत्येन्द्र राम का झोपडी नुमा मकान, रुपन राम, भीखारी राम, कमलेश राम, रामरेखा राम, अलावा सुनिल ठाकुर, बासुदेव यादव, बनारसी यादव, रामगति राम, जदुन राम, रामलेखा राम, प्रहलाद ठाकुर, लक्ष्मण यादव सहित 21 लोगों का मकान तोडा गया है। सीओ हिमांशु कुमार ने बताया कि अतिक्रमण का वाद काफी दिनों से चल रहा था। हाईकोर्ट से आदेश आने पर अतिक्रमण हटाया गया।