क्राइम

नाबालिग से छेड़-छाड़ करने वाले युवक को तीन साल की सजा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । सिविल कोर्ट के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव निवासी सोनू कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को तीन साल की सजा और 12 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सज़ा सुनाई जाएंगी। अभियुक्त 07.06.22 से जेल में बंद हैं। आज सुनवाई के उपरांत पुनः जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 19.12.23 को दोषी करार दिया गया था। प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि वह बारूण स्थित एक कम्प्यूटर संस्थान में पढ़ाई करने जाती थीं। घर लौटने के दौरान 06.06.22 को अभियुक्त ने रास्ते में ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और खींच कर ऑटो में ले गया। विरोध करने पर उसने मारपीट किया तथा घर पर आकर गाली-गलौज किया। संदर्भ में आप-पास के लोगों द्वारा अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। आज न्याय मिलने पर पीड़िता एवं उनके स्वजनों ने संतोष व्यक्त किया।

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