मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। लूटपाट और मारपीट के तीन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। सजा प्राप्त अभियुक्तों में रिसियप थाना क्षेत्र के मोख्तियारपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह एवं सप्पू कुमार शामिल हैं। वही साक्ष्य के अभाव में रामाधार पासवान, लोकेश पासवान एवं मो. मोनाजीर अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने रिसियप थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी 6 अभियुक्तों में से तीन को दोषी करार दिया जबकि 3 को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि तीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है जिसमें अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह को चार साल की सजा एवं पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास होगी। एक अन्य भादंवि की धारा में 5 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास होगी। इसके अलावा एक अन्य भादंवि में 3 माह की सजा, 1 हजार जुर्माना , जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं अभियुक्त दिलीप सिंह एवं सप्पू कुमार को भादंवि की एक धारा में 5 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास होगी तथा भादंवि की एक अन्य धारा में 3 माह की सजा एवं 1 हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक पासवान ने बताया कि तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक माली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी प्रेम सिंह ने अभियुक्तों के विरूद्ध 06.12.19 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि वह कार से अपनी मां व बहन के साथ रात्रि में घर जा रहे थे , तभी अभियुक्तों ने रास्ते में कार रूकवा कर उनके गाली-गलौज व मारपीट करते हुए मां – बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दौरान अभियुक्तों ने उनके पास से 36 हजार रूपए लूट कर फरार हो गए थे।
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