क्राइम

क्रिकेट देखने गए किशोर का खेत से मिला शव, अनुसंधान के क्रम में नामजद बनाएं गए साला – बहनोई , जज ने सुनाया उम्र कैद की सजा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । हत्याकांड के अभियुक्त साला – बहनोई अजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सजा प्राप्त अभियुक्त जम्होर थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी कपिल पासवान एवं बारुण थाना क्षेत्र के मगरहीया गांव निवासी सुनील पासवान हैं। जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच देखने गए एक किशोर की अभियुक्तों ने हत्या कर दिया था। मामले में मखरा गांव निवासी रुदल पासवान अभियुक्तों के विरूद्ध 12.06.20 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि उनका 12 साल का लड़का सूरज कुमार शाम में क्रिकेट मैच देखने गया था। जबकि सुबह उसकी शव एक खेत से बरामद किया गया था। उसके गर्दन पर काला निशान पाया गया था जिसमें संदेह के आधार पर गांव के कुछ लड़के को नामजद किया था जिसमें थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने अनुसंधान के क्रम में इन दोनों अभियुक्तों की हत्या में संलीप्ता पाए जाने पर 31.07.20 को न्यायालय में पेश किया था और आज सज़ा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 05.09.23 को दोषी ठहराया था जिन्हें आज सज़ा सुनाई गई। स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी कपिल पासवान एवं बारुण थाना क्षेत्र के मगरहीया गांव निवासी सुनील पासवान को आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माना लगाया गया। वही एक अन्य भादंवि की धारा 3 साल की सजा एवं 20 हजार जुर्माना लगाया है। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer