
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । 17 साल पुरानी हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त मंजाठी गांव निवासी निवासी रामाशीष सिंह, रवि सिंह एवं शशि सिंह हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने गोह थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी संजीव सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा एवं दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में अभियुक्तों को जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक बंदेया गांव निवासी रामविलास यादव ने हत्या का मामला 13.07.06 को दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि सुनील साव के साथ वह अपने गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में मंजाठी गांव के उदय सिंह के किराना दुकान में किसी बात को लेकर रामाशीष सिंह, रवि सिंह एवं शशि सिंह ने सुनील साव के साथ मारपीट शुरू कर दिया जिसका उन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन हिंसक मारपीट में वह अपनी जान बचाने के लिए भाग कर गांव में छुप गए। सुबह जानकारी हुई की सुनील साव की हत्या कर दी है और शव गांव के आहार पर पड़ा है। घटना की सूचना थाना को दी गई।
https://youtu.be/UmyZow3eUTw?si=9Pm0tFfKFmzJHppU
https://youtu.be/2MJnXD-x11Y?si=2xZ150pra–n7khW