मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । हत्याकांड के दो अभियुक्त को दोषी करार किया गया। दोषी करार अभियुक्त जम्होर थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी कपिल पासवान एवं सुनील पासवान हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्त को दोषी ठहराया है। स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार एवं अधिवक्ता रामनरेश प्रसाद ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई 15.09.23 को होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी रुदल पासवान ने 12.06.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उनका पुत्र सूरज कुमार 11.06.20 की शाम क्रिकेट मैच देखने गया था। इसी क्रम में अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी जिसका शव सुबह के वक्त एक खेत से बरामद किया गया था। इस घटना में अभियुक्तों का नाम अनुसंधान के क्रम में सामने आया था जिसमें भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15.09.23 निर्धारित किया गया है।
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