
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दहेज़ हत्यारोपी सास-ससुर एवं ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सज़ा प्राप्त हत्यारोपी ओबरा थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी जयराम पांडे, कांति एवं निपु देवी देवी हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने ओबरा थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें 26.05.23 को दोषी ठहराया गया था।
एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि मृतका ओबरा थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी गुड़िया देवी की हत्या मामले में ससुर जयराम पांडे, सास कांति देवी एवं ननद नीपु देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। इस कांड में पूर्व में जेल में बिताए अवधि को जोड़ा जाएगा।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी मृतका के पिता दाउदनगर थाना क्षेत्र के अंगराही गांव निवासी सुखनंदन शर्मा ने 16.09.11 को हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि गुड़िया और अभय की शादी 2003 में हुई थी जिसमें वर्णित अभियुक्त सहित मृतका के पति अभय पांडे ने दहेज में कार न मिलने पर षड्यंत्र पूर्वक मेरी बेटी की हत्या कर दी है। हत्या कांड के पूर्व में भी कार के लिए मारपीट करने और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी जाती थी।
गौरतलब हैं कि मृतिका के पति की मृत्यु घटना के कुछ साल बाद हो गई है। वहीं मृतका का पांच साल का एक लड़का था। मामले में न्यायधिश ने आज बिहार सरकार को आदेश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ित बच्चे को प्रतिकर दिलाई जाएं। घटना के 12 साल बाद आज सज़ा सुनाई गई।