
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 19 साल पुरानी वाद में फिरौती के लिए दो अपहरणकर्ताओं में से एक आरोपी दोषी करार किया गया जबकि दुसरा रिहा कर दिया गया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने माली थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए रोहतास ज़िले के जमुहार गांव निवासी कपिल गिरि को दोषी करार दिया है जबकि दुसरे अभियुक्त सासाराम थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी अवधेश पासवान रिहा कर दिया गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषसिद्ध अभियुक्त कपिल गिरि को 07.06.23 को सज़ा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक माली थाना क्षेत्र के अंकोरहा गांव निवासी भीखर साहु ने 12.05.04 को बताया कि अभियुक्तों ने गांव के कुछ बच्चों को लालच देकर मेरे पुत्र संतोष कुमार को भी डिहरी सिनेमा दिखाने के बहाने 07.04.04 को ले गए थे। बताया था कि शाम तक वापस लौट आएंगे।
लेकिन 08.04.23 की शाम नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू किया गया जिसमें गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन में लौट आएगा। इसी क्रम में एक सप्ताह बाद फोन पर अभियुक्तों ने जानकारी दी कि आपके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है, 10 लाख रूपया सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दे तब आपके बेटे को छोड़ेंगे। सूचक ने अपनी असमर्थता जताते हुए काफी मान-मनौव्वल की तो 4.5 लाख में बात तय हुई जिसमें सूचक ने किसी और से पैसे लेकर अभियुक्तों को दिया तब अभियुक्तों ने सूचक के पुत्र को मुक्त किया था।
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