मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। न्यायालय की अवमानना पर थानाध्यक्ष को शॉकोज किया गया है। यह मामला हसपुरा थाना का हैं जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने हसपुरा थाना कांड में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। एडीजे ने कड़े कदम उठाते हुए थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण संदेह उपस्थित होकर दें।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में कांड दैनिकी और ज़ख्म प्रतिवेदन कि मांग पत्र 24.03.23 को भेजा गया था। स्मार पत्र 01.04.23 को भेजा गया था लेकिन अब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सुनवाई लंबित है।