क्राइमविविध

प्राधिकार की मदद से काराधीन अभियुक्त रिहा, 18 माह से था जेल में बंद 

प्राधिकार के तहत होता है अभियुक्त का सक्षम बचाव 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। पेट्रोल पंप पर चोरी एवं तोड़-फोड़ की घटना के एक आरोपित काराधिन अभियुक्त पंकज कुमार को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद से सक्षम एवं त्वरित बचाव करते हुये, उसे वाद से रिहा करवाया गया। यह मामला रफीगंज थाना की एक कांड का हैं जिसमें थाना क्षेत्र के तीनेरी मोड़ के समीप लट्टटा पेट्रोल पंप पर चोरी एवं तोड़ फोड़ की घटना हुई थी जिसमें अभियुक्त दिनांक 22.02.2022 से जेल में बंद था। अभियुक्त मूल रूप से थाना क्षेत्र के ही चंदौल गांव का रहने वाला है जिसके द्वारा प्राधिकार के तहत निःशुल्क अधिवक्ता का आवेदन कारा से भेजा गया था जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राधिकार सचिव प्रणव शंकर ने पैनल अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह को उनके वाद में बचाव हेतु प्रतिनियुक्त किया था जिसमें पैनल अधिवक्ता ने उक्त वाद में न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही में अभियुक्त का सक्षम बचाव किया जिसके परिणामस्वरूप आज प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ के न्यायालय ने अभियुक्त पंकज कुमार को रिहा कर दिया। सचिव ने बताया कि प्राधिकार औरंगाबाद मुकदमों में सक्षम बचाओ प्रस्तुत करने हेतु हमेशा तत्पर रहता है। इसके तहत काराधिन अभियुक्तों को सशक्त रूप से बचाव करते हुए उन्हें उनके वाद से जल्द से जल्द न सिर्फ मुक्ति दिलाई जाती है, बल्कि उन्हें कारा से भी मुक्त कराया जाता है।

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