मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। सड़क दुर्घटना में मृतक युवक की पत्नी को 8 लाख 75 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर के द्वारा दाऊदनगर थाना की एक कांड में मृतक अरवल ज़िले के मेहंदीया थाना अंतर्गत मानपुरा चंदा निवासी विकास कुमार के पत्नी बेबी कुमारी को मुआवजा से संबधित चेक प्रदान किया गया।
सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मोटर दुर्घटना वाद को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के संबध में जानकारी मिली कि दाऊदनगर थाना की एक काण्ड दिनांक 12-11-2020 को 5 बजे अरवल ज़िले के मेहंदीया थाना अंतर्गत मानपुरा चंदा निवासी शिव कुमार शर्मा के पुत्र विकास कुमार को डेहरी ऑन सोन जाने के क्रम में दाऊदनगर थाना अंतर्गत नीमा गांव के समीप एक स्कोर्पियो के द्वारा टक्कर से मौत हो गई।
सचिव ने चेक प्रदान करते हुए पीड़िता को बताया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें जिससे परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है। सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।