मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। सड़क दुर्घटना के आरोपित चालक को आठ साल बाद दोषी करार दिया गया और जुर्माना लगाया गया। दोषी करार अभियुक्त रिसियप निवासी मिथिलेश सिंह हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने आरोपी चालक को दोषी करार दिया और 2500 रूपया जुर्माना लगाया है। यह मामला रिसियप थाना कांड का हैं जिसमें ट्रैक्टर चालक पर लपरवाही से वाहन चलाने का आरोप है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना को लेकर अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने 21.07.15 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया था कि रिसियप थाना मोड़ के समीप महेंद्रा ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी जिससे बाइक सवार जख्मी हो गया था और ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़ फरार हो गया था। अनुसंधान के क्रम में चालक की पहचान रिसियप निवासी मिथलेश सिंह के रूप में की गई थी। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं निर्णय के बाद चालक ने जुर्माना राशि न्यायालय में जामा कर दिया।