मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के एक आरोपी को नौ साल बाद 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त अभियुक्त गोह थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी चंदन कुमार हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को अपहरण और दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। इसके अलावा पांच साल की सजा सुनाई है और दो हजार जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त 20 मार्च को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उसे बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दुष्कर्म मामले में अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने 16.08.14 को मुकदमा दर्ज़ करवाया था जिसमे बताया कि उनकी लड़की इंटर की छात्रा हैं, जो घर से ट्यूशन के लिए गोह गई थी। लेकिन जब वह 13.08.14 की दोपहर तक घर वापस लौट कर नहीं आई तो खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में पता चला की अभियुक्त बुरी नियत से उसे अपहरण कर गया जिले के डेल्हा ले गया है। इसके बाद पूछ-ताछ के लिए अभियुक्त के घर गया तो उसके परिजनों ने गाली – गलौज किया और मारपीट की धमकी दिया। तत्पश्चात मामले में प्राथमिकी दर्ज करवा कर न्याय की गुहार लगाई।