औरंगाबाद। जाइलो कार की टक्कर से एक सिपाही दुर्घटना में घायल हो गया था जिसमें क़रीब सात साल बाद दोषी चालक को आज एक माह की साधारण कारावास की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिका शर्मा ने नगर थाना कांड संख्या 343/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त झारखंड प्रदेश के पलामू ज़िला अंतर्गत अंसारी बिगहा निवासी वसीम अकरम को भादंवि धारा 279 व 337 में दोषी करार दिया है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने बताया कि भादंवि धारा 279 में 500 रूपये जुर्माना एवं धारा 337 में 500 जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि कुल एक हजार न देने पर एक माह सधारण कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाम में रामाबांध स्थित बाईपास के समीप पुलिस द्वारा वहान चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान अनियंत्रित व तेज़ रफ्तार की एक महिन्द्रा जाइलो गाड़ी ने सितामढी ज़िले के डुमरा निवासी सिपाही जगदीश सिंह को जोरदार टक्कर मार दिया और मौके से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने उस वाहन का पीछा किया तो चालक वाहन खड़ी कर भाग निकला था। इसके बाद जब्त वाहन के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ 17.11.16 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।