मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। न्यायिक आदेश की अवहेलना मामले पौथू थानाध्यक्ष को वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने उक्त थाना कांड में सुनवाई करते हुए एक प्रतिवेदन लंबित रहने के कारण थानाध्यक्ष को न्यायिक आदेश की अवहेलना मामले में दोषी मानते हुए पांच हजार रूपये वेतन से कटौती का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जब्त बाइक एवं मोबाइल के विमुक्ति हेतु अगस्त 2022 से प्रतिवेदन न्यायालय में लंबित है, मांग पत्र 31.08.22 को भेजा गया था। कारण पृच्छा 30.01.23 को भेजा गया था लेकिन आज तक न्यायालय में प्रतिवेदन अप्राप्त है। वेतन कटौती के आदेश का कोपी आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है।
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