क्राइम

दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दहेज़ हत्यारोपी पति को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, हत्यारोपी अभियुक्त की पहचान कुटुंबा थाना क्षेत्र के चकुआ गांव निवासी रोहित कुमार के रूप में की गई जिसके विरुद्ध व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सेशन ट्रायल संख्या 19/21, कुटुंबा थाना कांड संख्या 158/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन दहेज हत्यारोपी को भादंवि धारा 304 बी 34 में सश्रम 10 साल कारावास की कठोर सज़ा सुनाई है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 07.02.23 को भादंवि धारा 304 बी 34 में दोषी ठहराया गया था। दहेज हत्यारोपी 08.09.20 से जेल में बंद हैं। इस वाद में डॉ. सुनील कुमार, आई ओ राजेश्वर प्रसाद, कमलेश पासवान सहित अभियोजन की ओर से आठ गवाही हुई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दहेज़ हत्या के आरोप में माली थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी मृतिका की मां ने 07.09.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद बाइक को लेकर दामाद ने बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। इस मामले में समझौता भी हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 06.09.20 को मारपीट के दौरान बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची और उसे इलाज़ के लिए जमुहार स्थित अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई।

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