औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने देव – ढिबरा थाना कांड संख्या 43/86 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ढिबरा गांव निवासी रामविलास महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराया था जिसमें आज अभियुक्त ग्वार बिगहा निवासी मुसाफिर पासवान एवं परमेश्वर पासवान का बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। एपीपी श्याम नंदन तिवारी ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 21 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। अभियुक्तों को भादंसं धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।
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