औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा दयाल ने रफीगंज थाना कांड संख्या 90/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पूर्व रफीगंज थाना प्रभारी राजीव रंजन ने शेरा बिगहा निवासी गुलाम सरवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि अभियुक्त ने लॉकडाउन
के नियमों का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोला था जिसमें दुकानदार को उस वक्त गिरफ्तार कर दुकान सील कर दिया गया। वहीं मामले में प्राथमिकी के आधार पर आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2100 जुर्माना लगाया है जिसे अभियुक्त ने नजारत औरंगाबाद में जामा कर दिया।