
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अभियुक्त को दो साल की सज़ा और 20 लाख जुर्माना लगाया गया। सज़ा प्राप्त अभियुक्त ओबरा थाना क्षेत्र के मुख्तारपुर गांव निवासी रामकुमार सिंह हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने एन आई एक्ट के परिवाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा और जूर्माना लगाया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियोगी रामविलास नगर भरथौली गांव निवासी श्रीराम कृष्णा सिंह ने परिवाद दायर करवाया था जिसमें बताया था कि अभियुक्त द्वारा एचडीएफसी बैंक का एक चेक प्रदान किया गया था जिसमें पैसे निकालने गए तो खाते में पैसे उपलब्ध नहीं थे। जबकि इस घटना से 6 माह पहले अभियुक्त ने अभियोगी से 12 लाख 93 हजार 400 रूपया ऋण लिया था, रूपये वापस मांगने पर 25.10.13 को चेक दिया। इसके बाद 29.10.13 को चेक बैंक में जमा किया जिस पर 30.10.11 को बैंक ने चेक वापास करते हुए कहा कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है और हस्ताक्षर में अंतर है। इसके बाद मामले में शिकायत की गई जिसमें 04.11.13 को धोखाधड़ी के लिए वकालत नोटिस भेजा, फिर थाना में आवेदन दिया। तत्पश्चात न्यायालय में परिवाद दायर किया। अधिवक्ता ने आगे कहा कि चेक बाउंस के मामले में लोक अदालत में सुलहनीय है। अभियुक्त वाद के किसी भी स्टेज पर गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अभियोगी से सुलह कर वाद को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता हैं। नौ सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निष्पादन होने की संभावना हैं।