मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 34 साल पुराने मामले में एक हत्यारोपी को उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त हत्यारोपी झारखंड प्रदेश के पलामू ज़िले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानी गांव निवासी बृजा राम हैं। इस हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में उस गांव निवासी रामवेश राम को 20.02.23 को दोषमुक्त कर दिया गया था। जबकि हत्याकांड के तीन अन्य अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी हैं।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 52/90, कुटुंबा थाना कांड संख्या 26/89 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त पलामू ज़िले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानी गांव निवासी बृजा राम को भादंवि धारा 302 एवं 201 में सज़ा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। वहीं धारा 201 में तीन साल की सजा एवं 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होंगी। सभी सजाएं साथ – साथ चलेंगी।
एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि इस हत्याकांड में कुल पांच अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज़ करवाया गया था जिसमें अब तक तीन की मृत्यु हो चुकी है। वहीं एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के सेमरा कुआं की हैं। जहां फरवरी 1989 में एक लावारिश शव बरामद किया गया था जिसकी सूचना चौकीदार ने थाना को दी और 26.02.89 को शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। रिपोर्ट में मृतक की पहचान घुसरुआ गांव निवासी अकल यादव के रूप में की गई थी जिसकी खोजबीन परिजनों द्वारा की जा रही थी जिसकी सूचना पर पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया था।