मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार के मामले में देव निवासी नारेन्द्र कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि 8 पाक्सो ऐक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं आई पी सी धारा 506 में एक वर्ष कारावास एवं एक हजार जुर्माना तथा धारा 341 में एक माह कारावास वहीं 500 रुपया जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 02.03.15 को देव थाना में पीड़िता के पिता ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराई थीं।