औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15वें अमित कुमार सिंह ने एसटी आर 448, 15,117 एवं 22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए छह अभियुक्त बारूण थाना अंतर्गत चुरा गांव निवासी अनुरूद सिंह, धनंजय सिंह, सूर्यकांत सिंह, कृष्ण कांत सिंह, हरिद्वार सिंह एवं रामाकांत सिंह को दोषी ठहराया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सात वर्ष बाद मारपीट के आरोपीयों को भादंसं की धारा 148 में एक साल की सजा, धारा 323 में एक साल की सजा एवं धारा 325 में दो साल की सजा सुनाई है। इस वाद के सूचक रामाशीष सिंह ने अभियुक्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था।