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दहेज हत्यारोपी को पाया गया दोषी, 30 अप्रैल को सुनाई जाएंगी सज़ा

औरंगाबाद। दहेज हत्यारोपी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में सुनवाई करते हुये दहेज हत्यारोपी कराधिन अभियुक्त सनीश कुमार को दोषी ठहराते हुये सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि दिनांक 30.04.22 को मुकर्रर की हैं।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन अभियुक्त दिनांक 24.06.19 से जेल में बंद हैं। इस बीच पटना हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज़ कर दी गई है। अभियुक्त पर आरोप है कि शादी की दो माह के अंदर दहेज में चार चक्का वाहन की मांग पुरी न होने पर उसने अपनी पत्नी हेमा कुमारी को गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी थी।

दोनों की शादी दिनांक 25.04.19 को धूमधाम से की गई थी। इसी सिलसिले में दहेज काराधिन अभियुक्त हत्या का दोषी ठहराया गया। अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक गया ज़िले कोंच थाना अंतर्गत ददरेजी गांव निवासी मृतका के भाई राजा कुमार ने प्राथमिकी में बताया कि दिनांक 18.06.19 को फोन पर चार चक्का वाहन की मांग पुरी न होने पर हत्या कर देने की धमकी दी गई थी।

वहीं दिनांक 20.06.19 को गले में फंदा डाल कर हत्या कर दी गई। दिनांक 21.06.19 को सुबह बक्सी बिगहा के ग्रामीणों से इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद बहन की घर पहुंचा तो देखा की आंगन में उसकी शव पड़ी हुई हैं। जबकि बहनोई एवं उनके अन्य परिजन गायब थे। इधर पंचनामा, पोस्टमार्टम, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, लड़की की परिजन, पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी ठहराया हैं।

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