क्राइम

शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सुनाई गई सज़ा, एक लाख रुपये अर्थदंड

औरंगाबाद। शराब कांड के एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पांच वर्ष की सज़ा व एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन ने नगर थाना कांड संख्या 390/20 में उत्पाद वाद 1116/20 में एकमात्र काराधीन कैदी नवाडिह निवासी अनील चोधरी को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड लगाया हैं। वहीं जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।
स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि वाद के सूचक पुलिस अवर निरीक्षक गौरी शंकर सिंह को दिनांक 22.10.20 को शराब विक्री की जानकारी प्राप्त हुई थी जिसके आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार में की गई छापेमारी के दौरान अभियुक्त के गुमटी से 300 एमएल का 135 बोतल चैंपियन कन्ट्री स्प्रिट देशी शराब बरामद किया गया था जबकि वह उस वक्त फरार हो गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 24.03.22 को दोषी करार दिया गया था। दोनों तरफ से चार-चार गवाहों ने गवाही दी थी। वहीं इधर दो स्पेशल कोर्ट बनने से मामलों की सुनवाई में तेजी आई हैं।

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