औरंगाबाद। पटना हाई कोर्ट के निरीक्षी जज राजीव राय के निर्देशानुसार जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा स्थानीय कोर्ट परिसर में जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह एवं महासचिव नागेंद्र सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। मौके ज़िला जज ने आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाले लोक अदालत में सहयोग की अपील की हैं।
ज़िला जज ने कहा कि लोक अदालत से धन और समय दोनों की बचत होती है। यह ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल कर लिया जाता हैं जिसे कह सकते हैं कि यह मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे आम बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इसके फैसले के बाद कही अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर-आपराधिक मामलों का निपटारा करती है।
इस दौरान विधि संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह एवं महासचिव ने निरीक्षी जज के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षी जज एवं ज़िला जज के निर्देशानुसार आगामी लोक अदालत में यथा संभव जो भी मदद बन पाएगा उसके लिए तत्पर हैं। ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय वादों की निष्पादन किया जा सके। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दिया हैं।