औरंगाबाद। आवास योजना में लाभुकों से अवैध राशि वसूलने व विभागीय अनुशासनहीनता के मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर वर्तमान एवं तत्कालीन आवास सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खस्त कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा आवास सहायक पर्यवेक्षक के मानदेय से अगले पांच वर्षों तक 25 प्रतिशत कटौती का निर्देश दिया गया है।
यह मामला सदर प्रखंड के मझार पंचायत की हैं। जहां मामले में उक्त शिकायत के आधार पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय जांच टीम के प्रतिवेदन एवं उस पर प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाया गया जिसमें आवास सहायक शिव प्रकाश मिश्रा एवं तत्कालीन ग्रामीण आवास सहाय अनुज कुमार का संविद्वा रद्द कर दी गई है।
वहीं इसके अलावा आवास पर्यवेक्षक सन्नी दयाल पंडित का मानदेय 25 प्रतिशत अगले पांच वर्षों तक कटौती एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई है।