
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15 अमित कुमार सिंह ने गुरुवार को मोटर दुर्घटना वाद 52/13 में बीमा कंपनी बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस को यह आदेश दिया कि पीड़िता संध्या देवी को 33 लाख 63 हजार रूपए मुआवजा स्वरूप दे। इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता अरवल जिले के कलेर थाना के सिम्हारिया गांव की है। उसका पति आनंद कुमार राय पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ के पद पर कार्यरत थे। उनकी 23867 रूपये प्रतिमाह वेतन थी जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन 16 जुलाई 2013 को छुट्टी में घर से मालदा वापस जाने के क्रम में औरंगाबाद के पचरुखिया-हसपुरा के समीप तेज गति से आ रही अनियंत्रित डंफर ने धक्का मार दी जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था लेकिन इस दौरान उनकी निधन हो गई थी। इस घटना की प्राथमिकी थाना काण्ड संख्या 82/13 के तहत हसपुरा थाना में दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता को दो नाबालिग बच्चे हैं। पीड़िता ने वाद में तीस लाख मुआवजे की मांग की थी।