
औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने महिला थाना कांड संख्या 24/21 में सुनवाई करते हुए फेसर थानाध्यक्ष एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया है कि दो दिन के भीतर इस मामले में नामजद किशोर एवं उसके पिता को किशोर न्याय परिषद में प्रस्तुत करें।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में 12.08.22 को थानाध्यक्ष को नोटिस भेजकर किशोर को प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। यह न्यायालय के आदेश की अवमानना है जिसमें थानाध्यक्ष एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को दिनांक 18.11.22 को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण परिषद में समर्पित करने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला जघंन्य हैं जो पोक्सो एवं भादंसं धारा 376 से संबंधित है जिसमें किशोर के अनुपस्थिति से वाद लंबित चला आ रहा हैं।
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