औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने खुदवा थाना कांड संख्या 24/15 में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष खुदवा एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को शॉ-कोज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय एक्ट धारा 74 में विधि विवादित किशोर का आचरण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना है। जबकि इस वाद के संबधित धारा का उल्लेख करते हुए आचरण प्रमाण पत्र थाना द्वारा निर्गत किया गया है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम का उलंघन है।
आपकी इस लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता पर किशोर न्याय परिषद ने संबंधित अधिनियम के धारा 93 के अंतर्गत राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए मामला अग्रसरित किया जा सकता है। अतः पूर्व खुदवा थानाध्यक्ष संतोष कुमार ठाकुर एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नयन लाल प्रसाद को दिनांक 19.11.22 को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।