मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। हत्यारोपी पांच अभियुक्तों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 05/09 सेशन ट्रायल 139/11 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए इन अभियुक्तों को धारा 302/201/34 में दोषी करार देते हुएं सभी का बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिए गए। वहीं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 31.01.22 निर्धारित किया गया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीपी अनील कुमार 2 ने भाग लिया। प्राथमिकी सूचक कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा गांव निवासी सुरेश सिंह ने प्राथमिकी में बताया कि 18.01.09 को अभियुक्त रफ़ीगंज थाना क्षेत्र के जैन बिगहा गांव निवासी आंनद कुमार सिंह एवं रामनाथ मेहता ने मेरे घर पर आकर हमारे पुत्र सुमेर सिंह को शराब पिलाने एवं मुर्गा खिलाने के नाम पर बहन ललीता कुवर के घर दधपा कुटुंबा ले गया। उसके साथ संतोष मालाकार एवं मिथलेश चन्द्रवंशी भी था। जबकि दूसरे दिन हमरा पुत्र घर वापस नहीं आया तो खोजबीन शुरू हुआ जिसमें 20.01.09 को ललीता कुंवर के घर के पिछे पुआल में हमारे पुत्र का शव बरामद किया गया। बताया कि जान बूझकर अभियुक्तों द्वारा अधिक शराब पिलाकर, मारपीट एवं गला दबा कर उसकी हत्या कर दिया गया हैं। हालांकि मामले में 13 साल बाद चार पुरूष एवं एक महिला को धारा 302 में अभियुक्त को सजा सुनाई जाएंगी।