औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने बारूण थाना कांड संख्या 16/22 और देव थाना कांड संख्या 148/21 में कांड दैनिकी व आरोप पत्र, निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने पर पुलिस की असफलता का लाभ किशोरों को देते हुये दोनों वाद समाप्त कर दिया गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या 240/22 में निर्णय पर किशोर को अपने निवास के नज़दीक सरकारी विद्यालय में एक माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है तथा मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 50/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए किशोर को दो माह विद्यालय में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है जिसका अनुपालन नहीं करने पर अन्य आदेश किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा जारी किया जा सकता है।