औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने रफीगंज थाना कांड संख्या 66/21 के सेशन ट्रायल में तेजी से सुनवाई करते हुए निर्णय पर आज दो काराधिन हत्यारोपी तेलथुआ गांव निवासी कारू सिंह एवं छोटन सिंह को भादंसं 302/201 में दोषी करार दिया है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 21.12.22 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका गुलाब बिगहा निवासी विमलेश कुंवर ने हत्यारोपियों के विरुद्ध 28.02.21 को मुकदमा दर्ज़ करवाई थी।
सूचिका ने बताया कि उनके पुत्र सुधीर शर्मा उर्फ भोला को अभियुक्तों ने 26.02.21 को अपने घर में बुलाकर हत्या कर दी थी और इसके बाद उसका शव दूसरे दिन सुबह मोहनपुर गांव से पूर्व नदी में फेक दिया था। वहीं सूचना पर मृतक का शव बरामद किया गया था तथा मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। मृतक उनका छोटा लड़का था।