औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 108/16 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन बंदी अभियुक्त मखमूलपुर टोला बड़का बिगहा निवासी अरूण कुमार सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मामले में लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 23.11.22 को भादंसं धारा 302 में दोषी ठहराया गया था।
आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादंसं धारा 302 में उम्र कैद की सज़ा एवं 50 हजार रूपया जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जघंन्य अपराध के कारण अभियुक्त को आज तक जमानत नहीं मिली थी। अभियुक्त दिनांक 26.07.16 से जेल में बंद हैं। प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने बताया था कि दिनांक 30.06.16 को अरूण कुमार सिंह ने पिता राधे श्याम सिंह एवं माता कोशल्या देवी को पेंशन की पैसे के लिए मारपीट कर ज़ख्मी कर दिया।
इसके बाद इलाज़ के दौरान पटना स्थित पीएमसीएच में दोनों की मृत्यु हो गई थी। वहीं मामले में अभियुक्त दिनांक 23.11.22 को न्यायालय द्वारा माता-पिता की हत्या का दोषी करार दिया था।
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