औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हसपुरा थाना कांड संख्या 95/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन बंदी अभियुक्त डिहुरी गांव निवासी सुभाष सिंह व नागेश्वर सिंह को भादंसं की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 21.10.22 को निर्धारित किया गया है।
वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक डिहुरी गांव निवासी राजनंदन सिंह के उपर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उन्होंने गंभीर अवस्था में बताया था की दिनांक 24.07.19 को जब वह कृषि कार्य कर रहे थे तभी उनके खेत पर अभियुक्त गाली-गलौज करते हुये पहुंचे। इसके बाद उन पर अचानक अभियुक्तों ने खंती एवं कुदाल से हमला दिया जिससे वह ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए थे।
इसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी तत्पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसपुरा में भर्ती करवाया गया था जिनकी हालत चिंताजनक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि सूचक का पटना स्थित इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। घटना का कारण पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद बताया गया था।