औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने टंडवा थाना कांड संख्या 09/13 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दहेज हत्यारोपी पति श्रवण कुमार को 10 साल कारावास की सज़ा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक मृतका के भाई कुटुंबा थाना अंतर्गत कासीमपुर गांव निवासी चंदन कुमार पासवान ने दिनांक 20.02.13 को अपने बहनोई टंडवा थाना अंतर्गत गंजहर टोला-रघुवीर बिगहा निवासी श्रवण कुमार के खिलाफ़ दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज़ करवाया था।
उसने दर्ज़ प्राथमिकी में बताया कि हमारी बहन रीता देवी की शादी एक वर्ष पूर्व श्रवण कुमार के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी जिसमें शादी के बाद दहेज़ की पूर्ति ना होने पर उसने बहन को जलाकर मार दिया।
प्राथमिकी भादंसं धारा 302/34 में दर्ज की गई थी और ट्रायल के क्रम में साक्ष्य अनुसार दहेज हत्या में भादंसं धारा 304 बी में दिनांक 14.10.22 को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता अकमल हसन ने प्रथम अपराध देखते हुए कम से कम सज़ा की मांग की थी।
वहीं लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि दहेज हत्यारोपी पति को अधिकतम सज़ा की मांग की जिसमें आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की गई जिसमें हत्यारोपी पति को 10 साल कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। वहीं मामले में दिनांक 08.03.17 को हाईकोर्ट ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।