मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दूसरी बार शराब सेवन में पकड़े गए आरोपी को एक साल की सज़ा सुनाई गई हैं तथा जुर्माना लगाया गया है। दोषी की पहचान रफीगंज थाना क्षेत्र के कियाखाप गांव निवासी योगेन्द्र प्रसाद मेहता के रूप में की गई है। मामले की सुनवाई व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट – दो नीतीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या 265/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2022 के धारा 37 में दोषी पाते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है।
विधि विभाग के उत्पाद परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त दूसरी बार शराब पीने के आरोप में रफीगंज थाना क्षेत्र के दवां मोड़ के समीप 28.11.22 को गिरफ्तार किया गया था जिसके स्वास्थ्य जांच में शराब पीने की पुष्टि की गई थी।
इसके पूर्व 09.11.22 को शराब पीने पर अभियुक्त को अर्थदंड लगाया गया था अभियोजन की ओर से दो गवाही हुई। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त को अपील को लेकर सीआरपीसी की धारा 389 का लाभ दिया गया है।