मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। लगातार दूसरे दिन ओबरा थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि थानाध्यक्ष आज छुट्टी पर हैं या नहीं इस संबध में अपना प्रतिवेदन अविलंब न्यायालय में समर्पित करवाएं।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 533/22 में लगातार दुसरे दिन भी सुनवाई की। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने न्यायिक आदेश के अवमानना पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष की वेतन से पांच हजार कटौती का आदेश दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में ओबरा थाना में पदस्थापित स .अ .नि. मनोज कुमार आज़ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि थानाध्यक्ष आज
छुट्टी पर हैं अतः न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को लेटर लिखकर निर्देश दिया है कि ओबरा थानाध्यक्ष आज छुट्टी पर हैं या नहीं इस संबध में अपना प्रतिवेदन अविलंब न्यायालय में समर्पित करवाएं।