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न्यायालय की अवमानना पर थानाध्यक्ष को किया गया शॉकोज, 28 मई को जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थानाध्यक्ष को शॉकोज किया हैं। न्यायालय के आदेशानुसार एसडीपीओ के द्वारा स्पीडी ट्रायल कोषांग आरक्षी अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद के माध्यम से दिनांक 19.05.22 और 23.05.22 को लखनऊ यादव के ज़ख्म प्रतिवेदन की मांग की गई। दिनांक 25.05.22 को मोबाइल फोन से भी सुचित कराया गया। न्यायालय में दिनांक 25.05.22 को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया था। दिनांक 26.05.22 को न्यायालय ने शॉकोज करते हुये कहा है कि आदेश का अवहेलना किस कारण से हो रही हैं। यह न्यायालय की अवमानना के श्रेणी में आता है, अतः दिनांक 28.05.22 को जख्म प्रतिवेदन, सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। साथ ही शॉकोज की जवाब का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करें। यह न्यायिक आदेश जमानत याचिका 426/22 की हैं। वहीं रफीगंज थाना कांड संख्या 118/22 के सुनवाई के दौरान दी गई हैं।

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