औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम छह न्यायधीश राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुये दो ठग दोषी करार दिये गये है। वहीं तीन साल की सज़ा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास होंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह सज़ा भादवी की धारा 420 में सुनाई गई है। इस वाद के सूचक बंदेया थाना अंतर्गत घोटा निवासी विजेन्द्र कुमार ठाकुर ने प्राथमिकी में बताया कि दो अज्ञात व्यक्ति दिनांक 17.08.21 को मेरे घर पर आकर खाने- पीने की मांग किये और आशिर्वाद देते हुये सोने की जेवर को शुद्ध करने की बात कहीं, इसके बाद उनके कहें मुताबिक जब जेवर दिया तो वे दोनों मौके से फरार हो गये। हालांकि काफ़ी खोजबीन के बाद दोनों रफीगंज में पकड़े गये और पुलिस को सुपुर्द दिये गये तथा उनके पास से कुछ जेवर बरामद भी किया गया था। दोनों ठगों की पहचान रोहतास ज़िले के अमझोर थाना अंतर्गत लकियान बिगहा निवासी सेमपुल लठौर और उमा लठौर के रूप में की गई थी। वहीं दोनों ठगों को दिनांक 28.03.22 को जमानत मिली थी और 24.05.22 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। इन ठगों ने कई जगह घुम कर कई को व्यक्तियों को ठगने का कार्य किया है।