औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 25/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त देवकुंड थाना अंतर्गत बनतारा गांव निवासी फरीद खान को पोक्सो एक्ट एवं भादंसं धारा 376 में दोषी करार दिया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को पटना हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका ख़ारिज कर दिया गया है। वहीं मामले में अभियुक्त को दिनांक 21.11.22 को सज़ा सुनाई जाएंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग से यौन शोषण को लेकर दिनांक 22.07.21 को उसकी मां ने कांड दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि अभियुक्त नाबालिग को कई माह से यौन शोषण कर रहा था। घटना की जानकारी किसी को बताने पर हत्या व मारपीट की धमकी देता था।