क्राइम

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 13 हजार जुर्माना

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार अभियुक्त को 10 साल की सजा एवं 13 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के बरडीह गांव निवासी संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव के रूप में की गई है। मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सज़ा और जुर्माना लगाया है।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 366 ए में पांच साल की सजा तथा तीन हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी तथा चार पॉक्सों एक्ट में 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना एवं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 09.02.23 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। घटना को लेकर नाबालिग लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि नाबालिग लड़की को अभियुक्त ने 05.10.20 को अपहरण किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जिसमें मुकदमा दर्ज़ करवा कर कार्रवाई की मांग की थी। तत्पश्चात 10.10.20 को आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को घटना के संबध में आवेदन दिया था।

लेकिन इस बीच अभियुक्त को अपने उपर मुक़दमा की जानकारी होने पर 27.10.20 को पीड़िता को मदनपुर लाकर छोड़ गया था। इसके बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में 02.11.20 को परिवाद दायर किया तब महिला थानाध्यक्ष ने 05.11.20 को प्राथमिकी दर्ज की और अग्रसर कार्यवाही शुरू किया।

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