क्राइम

पति दहेज उत्पीड़न का दोषी साबित, दो साल की सजा, दो हजार रुपये लगाये गये जुर्माना  

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने अभियोग वाद 692/2006 में सुनवाई करते हुए भादवी धारा 498 ए में दहेज के लिए पत्नी उत्पीड़न के दोषी नवीनगर थाना अंतर्गत पिरौटा निवासी पति उपेन्द्र कुमार मंगावार को दो साल की सज़ा सुनाई है और दो हजार जुर्माना लगाया गया हैं। अधिवक्ता प्रदीप कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि वैजयंती देवी नैहर गोगो में रह रही हैं। शादी के पूर्व ही उसके पिता की निधन हो गई है। चाचा ने यथाशक्ति खर्च कर वर्ष 1996 में शादी कराई थी। शादी के दो साल बाद ही 25 हजार रुपये दहेज़ स्वरूप मांग की गई। दहेज़ पूर्ति नहीं किये जाने पर वैजयंती देवी के साथ ससुराल वाले ने मारपीट और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जिससे तंग आकर वर्ष 2002 में अभियोग के आधार पर नवीनगर थाना कांड संख्या 106/02 मुकदमा दर्ज की थी। इस वाद में समझौता हुई थी। हालांकि बच्ची जन्म लेने पर वह पुनः प्रताड़ित की जाने लगीं। इसके बाद वह नैहर चली गई। इसके बाद पति, सास-ससुर, देवर, भावा पर परिवाद दर्ज कराई थीं। इसी सिलसिले में न्यायालय ने पति को दोषी ठहराते हुये सज़ा सुनाई हैं। अभियोगनी वैजयंती देवी ने बताया कि पति की सज़ा तो हुई लेकिन हमें और हमारी बच्ची का भविष्य अधर में हैं।

One Comment

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