
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पांच सुनील दत्त पाण्डेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 108/16 में सुनवाई करते हुए कांड के आई ओ सुरेन्द्र कुमार सिंह पर ग़ैर जमानतीय वारंट जारी किया है। इस बात की जानकारी देते हुये अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जनवरी 2020 में ही न्यायालय ने इस मामले के सभी शेष रहे गवाहों की गवाही का निर्देश दिया था। चार्जशीट के कुल 11 गवाह में डॉक्टर सहित 10 गवाहों की गवाही हो चुकी है। यह वाद धारा 302 का हैं, इस वाद के आई ओ को 07-09-21 एवं 24-09-21को सम्मन जारी किया गया था। वहीं उनके हाजीर न होने से वाद लंबित चल रहा है। आई ओ के गवाही को लेकर अगली तिथि 29-11-21 निर्धारित किया गया है। श्री स्नेही ने बताया कि 30-0-16 को प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जो पेंशन के राशी प्राप्त करने के लिए माता-पिता के साथ मारपीट से संबंधित था। इलाज के क्रम में माता-पिता का मौत हो गई थी।