औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 97/09 एवं एसटीआर 67/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया हैं। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 25.05.22 को निर्धारित किया गया हैं। सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने भाग लिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक धंधवा बिगहा निवासी सुदर्शन राम ने प्राथमिकी में बताया था कि दिनांक 28.05.09 को अपने ज़मीन में दावा खोदने की विवाद को लेकर अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से सर पर मार-मार कर सूचक के भाई अर्जुन राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद घायल को इलाज़ के लिए डेहरी ऑन सोन स्थित बोस क्लिनिक में भर्ती करवाया गया था जिनका इलाज़ के दौरान मृत्यु हो गई थीं। अभियुक्तों का नाम संपत राम, अजय राम, संजय राम, यदु राम , जगमोहन राम एवं विपत राम ये सभी ग्राम धंधवा बिगहा के ही रहने वाले हैं जिन्हें आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया।