
मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार आरोपित बारूण थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव निवासी सोनू कुमार हैं। सिविल कोर्ट के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सों एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 22.12.23 निर्धारित किया गया है। अभियुक्त 07.06.22 से जेल में बंद हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि वह बारूण स्थित एक कम्प्यूटर संस्थान में पढ़ाई करने जाती थीं। घर लौटने के दौरान 06.06.22 को अभियुक्त ने रास्ते में ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और खींच कर ऑटो में ले गया। विरोध करने पर मारपीट किया तथा घर पर आकर गाली-गलौज किया। संदर्भ में आप-पास के लोगों द्वारा अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।