मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। भाई – बहन की हत्या के आरोप एक मात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार अभियुक्त मदनपुर थाना क्षेत्र के बाबू चौखड़ा गांव निवासी एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह हैं। सिविल कोर्ट के एडीजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराया गया है और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। एपीपी अनील कुमार चौबे ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 23.12.23 को निर्धारित किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने बताया कि इस कांड के दो अभियुक्त मोहन सिंह एवं सतीश सिंह की मृत्यु हो गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बाबू चौखड़ा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने 04.07.08 को हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि जान मारने के नीयत से कमात मोड़ मुख्य सड़क पर अभियुक्तों ने उनकी मारूति कार जोरदार टक्कर मार दी थी जिसमें उनका पुत्र सिनेश कुमार सिंह और भतीजी खुशबू कुमारी गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गई। सदर अस्पताल ने इलाज़ के दौरान चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। इस घटना में वे खुद भी ज़ख्मी हों गए थे। घटना के पूर्व दोनों पक्षों में अपराधिक वाद न्यायालय में चल रहा था।
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