मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। चेक बाउंस से जुड़े मामले में पुर्व पैक्स अध्यक्ष को दो साल की सजा एवं 1 करोड़ 50.50 लाख रूपये लौटने का आदेश दिया गया है। सज़ा प्राप्त पुर्व पैक्स अध्यक्ष फेसर थाना क्षेत्र के परसी गांव निवासी सुनील कुमार यादव है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम कोर्ट सप्तम माधवी सिंह ने चेक बाउंस के एक बड़े मामले में निर्णय पर पुर्व पैक्स अध्यक्ष को सज़ा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि चेक बाउंस की एक वाद में 1 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 रूपये का चेक बाउंस का मुकदमा रिसिअप थाना क्षेत्र के कंचनपुर निवासी अरूण कुमार (फर्म वेंकटेश्वर ट्रेंड्स सुंदरगंज) ने पुर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार यादव (ओम साई मार्डन राइस मिल) पर किया था जिसमें बताया था कि 23.08.18 से 30.08.18 तक 1 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 रूपये का चावल दिया जिसके ऐवज में पैक्स अध्यक्ष ने एक चेक दिया था लेकिन पैसा निकालने गए तो उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पैसा अर्पयाप्त था जिसमें चेक बाउंस कर गया। इसके बाद वाद में वकालतन नोटिस प्रस्तुत किया तो कोर्ट ने पुर्व पैक्स अध्यक्ष से अभियोगी को अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि मुकदमा के दौरान 25.50 लाख दिलाए थे। अभियोगी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता एवं बचाव पक्ष से लक्ष्मण यादव ने भाग लिया था।
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